राजस्थान राजस्व मण्डल में बकाया प्रकरण शीघ्र निपटेंगे

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  • नये प्रकरणों की मोनिटरिंग के लिए दो अलग अलग एडमिशन बैंच 

  • पक्षकारों को समय पर न्याय दिलाने के प्रयास होंगे : वी. श्रीनिवास


आई एन वी सी न्यूज़
अजमेर,

राजस्थान राजस्व मण्डल के अध्यक्ष  वी. श्रीनिवास ने कहा है कि राजस्व मण्डल में बकाया चल रहे राजस्व प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही कर विभिन्न पक्षकारों को समय पर न्याय दिलाने के प्रयास होंगे। जिससे पक्षकारों को राहत मिल सकेगी।

राजस्व मण्डल के अध्यक्ष  वी. श्रीनिवास ने आगे बताया कि मण्डल में लगभग 65 हजार राजस्व प्रकरण बकाया चल रहे है जिनमें से 51 हजार प्रकरण राजस्थान टेनेन्सी एक्ट एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के है। कुल प्रकरणों में 7500 प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान स्टेट के प्रकरण संख्या डीबीसीडब्ल्यूपी नम्बर 1536/2003 के तहत रेफरेन्स केसेज में बकाया है। उन्होंने बताया कि प्रकरणों को समयबद्धता के साथ निपटाने के लिए राजस्व मण्डल यथासंभव प्रयास करेगा।

उन्होंने बताया कि नये प्रकरणों की मोनिटरिंग के लिए दो अलग अलग एडमिशन बैंच लगाई जा रही है। साथ ही सम्मन नोटिस तामिल  कराने के लिए अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। गत अगस्त और सितम्बर, 2017 में लगभग 6200 केसेज तामिल कराए गये है। उन्होंने बताया कि वारिसान के लिए जो प्रार्थना पत्र प्राप्त होते है, उनको समयबद्धता से निस्तारण के लिए भी कार्यवाही की जा रही है, ताकि बहस के पश्चात समय पर निर्णय हो सकें। इसके लिए अधीनस्थ न्यायालयों में जो मूल रिकार्ड/दस्तावेज है , उसे मंगाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

अध्यक्ष ने बताया कि जहां के पीठासीन अधिकारी का अवकाश/स्थानान्तरण हो गया है वहां से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों को अभियान के रूप  में निस्तारित किया जायेगा। इसके साथ ही क्रोस अपीलों के बंच केसेज की पहचान कर उनका त्वरित निस्तारण किया जायेगा । वर्तमान में एक 14000 केसेज चिन्हित किये गये है।



राजस्व मण्डल में सदस्यगण प्रकरणों को समय पर निस्तारित करेगे

राजस्थान राजस्व मण्डल अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व मण्डल में न्यायालय कार्य का समय प्रातः 11 बजे से 1.30 बजे तक का नियत किया गया है तथा विशेष परिस्थितियों में समय बाद भी कार्य किया जायेगा। समस्त सदस्यगण को पत्रावली पढ़ने एवं उस पर निर्णय देने के लिए आवश्यक समय भी दिया जायेगा। ताकि सही एवं समय पर प्रकरणों का निस्तारण हो सकें।

अधीनस्थ न्यायालयों में भी समय का किया निर्धारण

राजस्थान राजस्व मण्डल अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में राजस्व अधिकारी सप्ताह में तीन दिन आवश्यक रूप से कोर्ट लगायेगें। इसके लिए समय का निर्धारण भी किया है। उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक सोमवार से बुधवार प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे तक कोर्ट लगायेगे जबकि सहायक कलक्टर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी सप्ताह के पांचों कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे तक कोर्ट लगायेगे।

उन्होंने बताया कि राजस्व मण्डल के सदस्यगण उपखण्ड अधिकारियों के न्यायालयी कार्य का समय समय पर निरीक्षण करेंगे तथा मामलों को निपटाने में मदद करेंगे। संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भी अपने निर्धारित नोम्र्स के अनुसार कार्य करते हुए प्रकरणों को निपटायेंगे।



 

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