युवा 9 मार्च से पहले बने नया मतदाता

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imagesआई एन वी सी,
भोपाल,
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली में पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करवाने के लिये आगामी रविवार9 मार्च को देश के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर आयोजित करवाने के निर्देश दिये हैं। मतदान केन्द्र के शिविर में बूथ लेवल ऑफिसर निर्वाचक नामावली की प्रति साथ लेकर बैठेंगे। निर्वाचक नामावली की एक प्रति मतदान केन्द्र की दीवार पर चस्पा की जायेगी, ताकि मतदाता उसमें नाम की जाँच-पड़ताल कर सके। केम्प के दौरान अशिक्षित मतदाताओं की सुविधा के लिये लोगों के बीच निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया भी जायेगा।

मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर फार्म-6, के साथ्‍ प्रात: 10:30 से शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें इच्छुक व्यक्तियों द्वारा भरवाया जायेगा। आयोग ने शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश भी राज्यों को दिये हैं। स्थानीय स्तर पर मुनादी करवा कर शिविर की जानकारी देने के निर्देश भी दिये गये हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों को शिविरों की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को देने को कहा गया है। राजनैतिक दलों से यह अनुरोध करने को कहा गया है कि वे शिविर में अपना बूथ लेवल एजेंट (बी.एल.ए.) उपस्थित रखें। बीएलओ द्वारा इच्छुक मतदाताओं के फार्म भरवाने की सुविधा भी शिविर में रहेगी। फार्म भरवाने के बाद बीएलओ उसका भौतिक सत्यापन तथा स्थानीय जाँच आदि कर उसे ईआरओ को जमा करायेंगे। ईआरओ शेष कार्यवाही पूर्ण कर फार्म का निराकरण 11 दिन के भीतर करायेंगे। शिविर के दौरान छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की विशेष पहल की जायेगी।

आयोग ने इस बात का प्रचार करवाने को कहा है कि ऐपिकधारी मतदाता भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम चेक कर और नाम न होने की स्थिति में फार्म-6 भर सकते हैं। आयोग के अनुसार ऐपिक पहचान-पत्र है, यदि निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम नहीं है, तो ऐपिक होने के बावजूद वह मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेगा। इस तथ्य का व्यापक प्रचार करवाने के निर्देश आयोग ने दिये हैं। आयोग ने शिविर के दिन प्राप्त होने वाले सभी फार्म की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में विवरण सहित देने को कहा है। प्राप्त होने वाले फार्म्स का विवरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार सीईओ पर उपलब्ध आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं। राज्यों को फार्म्स की जानकारी 11 मार्च तक प्राप्त करने तथा उसका निराकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही 20 मार्च तक पूर्ण करवाने को कहा है। आयोग ने शिविर के दौरान प्राप्त हुए सभी फार्म्स का निराकरण 20 मार्च तक अनिवार्य रूप पूरा कराने के निर्देश दिये हैं। आयोग शिविर के आयोजन के संबंध में शीघ्र सीईओ और डीईओ के साथ में वीडियो कान्फ्रेंसिंग भी करेगा।

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