मोबाइल बजा तो अब होगा हमेशा के लिए जब्त

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जयपुर: विधानसभा सत्र से पहले संसदीय मामलात विभाग ने अधिकारियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों में अध्यक्ष के सदन में आने पर उनके सम्मान में खड़े होने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अधिकारियों को मोबाइल फोन को लेकर भी हिदायत दी गई है. आदेश में कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी का फोन बजा तो वह जप्त कर लिया जाएगा और फिर किसी भी सूरत में वापस नहीं लौटाया जाएगा.

लम्बे समय से विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अधिकारी दीर्घा में मौजूद रहने वाले अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. यह निर्देश संसदीय मामलात विभाग की तरफ से जारी किए गए. इसमें खास तौर पर अध्यक्षीय निर्देशों का साफ तौर पर जिक्र करने के साथ ही उनकी व्याख्या की गई है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के रवैये और उस पर विधानसभा सचिवालय की एडवाइजरी को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं.

इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रश्न या विधानसभा की प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष के खड़े होकर संबोधन के दौरान अधिकारियों को अधिकारी दीर्घा में दाखिल होने और उठकर जाने की मनाही होगी. साथ ही यह भी कहा गया है कि अधिकारी दीर्घा में बैठकर अफसर ऐसी कोई चर्चा या काम नहीं करें जिससे अध्यक्ष या मंत्री का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता हो. सभी अधिकारियों को कहा गया है कि कोई किताब अखबार या पत्र भी सदन की कार्रवाई के दौरान अधिकारी दीर्घा में बैठकर नहीं पढ़ा जा सकेगा.

इस निर्देश में ऐसे पत्र या दस्तावेज पढ़ने पर पाबन्दी लगाई गई है, जिसका सदन की कार्रवाई से संबंध ना हो. अधिकारियों को कोई भी सामग्री लाने या नींद लेने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. पिछले कुछ समय में विधानसभा सचिवालय ने यह भी नोटिस किया है कि कभी-कभार अधिकारियों को नींद की झपकी आ जाती है. ऐसी सूरत में निर्देश जारी करके पहले ही सतर्क रहने को कहा गया है.

अधिकारियों को मोबाइल को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर ना आए. इसमें यह भी कहा कि अगर गलती से लेकर आ भी गए हैं तो उसे स्विच ऑफ मोड पर रखा जाए. विधानसभा की कार्रवाई की गम्भीरता को देखते हुए इन निर्देशों में चेताया गया है कि कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फोन बजा तो उसे विधानसभा सचिवालय द्वारा जप्त कर लिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा. PLC.

 




 

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