धोखाधड़ी पर विधायक को नहीं मिलेगी जेल में सुविधा

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MLA facilities in the jailसुखजीवन शर्मा,,
आई एन वी सी,,
पंचकूला,,
ज्योति हत्याकांड के मु य आरोपी विधायक राम कुमार चौधरी को अंबाला जेल में कोई भी सुविधा नहीं मिल सकेगी। जेल अथॉरिटी ने उन्हें बी क्लास की सुविधा देने से मना कर दिया है। पंचकूला अदालत को दी सूचना में अंबाला जेल सुपरिंटेंडेंट रतन सिंह ने बताया कि सरकार के नियमों के मुताबिक जेल में बी क्लास की सुविधा उन अपराधियों को नहीं मिल सकती है, जिन पर धोखाधड़ी का आरोप हो। ज्योति हत्याकांड में रामकुमार चौधरी पर हत्या के अलावा धोखाधड़ी और फजीवज़ड़े का भी आरोप है। चौधरी ने फजीज़् कागजात के आधार पर बद्दी स्थित बबलू क युनिकेशंस से एक सिम काडज़् लिया था। राम कुमार चौधरी ने सिम काडज़् लेने के लिए कुल्लू निवासी सुरेश कुमार की आईडी लगाई थी। सुरेश और राम कुमार चौधरी में दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फजीज़् आईडी पर सिम देने वाले कमज़्चारी को पुलिस ने गिर तार कर लिया था।  बी क्लास की सुविधा न मिलने से विधायक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उनके एडवोकेट एके सुखीजा ने कहा कि वे जल्द ही इस मामले में जेल अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ कोटज़् में जाएंगे और विधायक को बी क्लास की सुविधा दिलाएंगे। ज्योति हत्याकांड में विधायक चौधरी ने आठ जनवरी को पंचकूला की अदालत में सरेंडर किया था। 20 जनवरी को जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो उन्होंने अदालत में अजीज़् दायर कर जेल में बी क्लास की सुविधा की मांग की थी। अदालत ने उस अजीज़् को अंबाला जेल के सुपरिंटेंडेंट को फारवडज़् कर दिया था। अजीज़् के साथ उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट का सटिज़्फिकेट और विधायक होने का प्रमाण पत्र भी दिया था।
 
सीमेंटेड बेड पर सोते हैं विधायक  :  बी क्लास सुविधा की अजीज़् खारिज होने के बाद विधायक राम कुमार चौधरी को जेल के अंदर बैरक में बने सीमेंटेड बेड पर सोना पड़ रहा है। न तो उन्हें अलग से बैरक मिली और न ही कोई अन्य सुविधा। इसके अलावा उन्हें रुटीन क्रिमनल के साथ रहना पड़ रहा है। जेल में ही लाइन लगाकर उन्हें खाना लेना पड़ रहा है। जेल सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक जो सुविधाएं रुटीन अपराधियों को दी जाती हैं, वही सुविधाएं विधायक को दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा रही है।
 
इन आरोपियों को नहीं मिल सकती बी क्लास सुविधा : जेल के नियमों के मुताबिक कई गंभीर केसों के आरोपियों को बी क्लास की सुविधा नहीं मिल सकती है। इनमें धोखाधड़ी, डकैती, लूट, किडनैपिंग, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार, रेपिस्ट, दहेज हत्या और महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी शामिल हैं।  राम कुमार चौधरी को बी क्लास की सुविधा नहीं मिल सकती है। उन पर धोखाधड़ी का आरोप है। इस बात की सूचना पंचकूला अदालत को दे दी गई है, रतन सिंह, सुपरिंटेंडेट, अंबाला जेल

 

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