जाति प्रमाण-पत्र अब ऑनलाइन

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भोपाल, 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार जन-संकल्प 2014 एवं दृष्टि पत्र में शामिल बिन्दुओं तथा 100 दिवसीय कार्य-योजना को मूर्तरूप देने सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को शालाओं में कक्षा पहली में प्रवेश लेते ही स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
 
सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य ने बताया कि शिक्षा सत्र शुरू होने के पूर्व ही जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम-जाति कल्याण विभाग जाति प्रमाण-पत्र के आवेदन-पत्र छपवाकर जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ब्लॉक लेवल पर आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थाओं तक पहुँचायेंगे। प्राचार्य/प्रधानाचार्य बच्चों के पालक/अभिभावकों से आवेदन-पत्र भरवाकर राजस्व अधिकारियों तक पहुँचायेंगे। आवश्यक जाँच के बाद एक माह में जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। जारी जाति प्रमाण-पत्र शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही दिये जायेंगे। इसके लिए स्व-हस्ताक्षरित शपथ-पत्र ही मान्य होगा, अब नोटरी से नोटराईज की आवश्यकता नहीं होगी।
 
जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को लोक सेवा गारंटी अधिनियम से भी जोड़ा गया है। अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे और इन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर संधारित किया जायेगा। गुम आदि होने पर संबंधित वेबसाइट से उसकी प्रति प्राप्त की जा सकेगी। इससे विभिन्न स्तरों पर सत्यापन में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। इसका किसी भी अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन तुरंत किया जा सकेगा।

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