जांच-परख कर करें गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में निवेश

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निवेशआई एन वी सी,
रायपुर,
भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की आज यहां आयोजित बैठक में निवेशकों को गैर बैकिंग वित्तीय संस्थाओं में निवेश से पहले कम्पनी के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर लेने और संतुष्ट होने के बाद ही निवेश करने की अपील की गई है। निवेशकों को गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियों की जानकारी देने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के निदेशक श्री पी.आर. रवि मोहन ने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीयन होता है। पंजीयन से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम्पनी का पूरा परीक्षण किया जाता है। इसलिए किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी में निवेश से पहले उसका रिजर्व बैंक में पंजीयन का अनिवार्य रूप से परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अक्सर ये कम्पनी निवेशकों को ज्यादा ब्याज अथवा कम समय में रकम दोगुना करने का प्रलोभन दिया जाता है। इसी प्रलोभन में निवेशक अपनी पूंजी फर्जी कम्पनियों में लगा देते हैं। श्री मोहन ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार कोई भी वित्तीय कम्पनी अथवा बैंक 12.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से ज्यादा नहीं दे सकता। इसलिए कोई कम्पनी निवेशक को इससे ज्यादा ब्याज देने का प्रलोभन दे तो इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, उपभोक्ता फोरम और स्थानीय पुलिस को की जा सकती है। इसी तरह रियल इस्टेट और प्लांटटेशन कम्पनियों में निवेश करने से पहले कम्पनी के पंजीयन के साथ ही उनकी परिसम्पतियों की भी जांच कर लेनी चाहिए। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक श्री शुभेन्दु पति, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री संजय पिल्ले, पुलिस महानिरीक्षक श्री आनंद तिवारी, सेबी के अधिकारी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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