चुनाव प्रचार के संबंध में दिषा-निर्देष

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आई एन वी सी न्यूज़
रांची,
डॉ मनीष रंजन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड ने जानकारी दी कि राजनीतिक दलों एवं उनके प्रत्याषियों द्वारा चुनाव प्रचार के क्रम में सार्वजनिक सभाओं के लिए स्कूल/कॉलेज ग्राउण्ड/खेल के मैदान आदि के उपयोग के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कई दिषा-निर्देष दिए गए हैं। साथ ही आदर्ष आचार संहिता में यह भी प्रावधान है कि सत्ताधारी दल के द्वारा अपनी निर्वाचन सभाओं के आयोजन एवं हैलीकॉप्टर के हैलीपैड के उद्देष्य से इस तरह के मैदान या खुले क्षेत्रों पर एकाधिकार नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को स्कूल या कॉलेज ग्राउण्ड के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है, बषर्ते कि किसी भी परिस्थिति में स्कूल या कॉलेज के एकेडमिक कैलेण्डर में व्यवधान उत्पन्न ना हो। स्कूल या कॉलेज के प्रबंधन को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो एवं स्कूल/कॉलेज प्रबंधन के साथ-साथ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से भी इस तरह के प्रचार के लिए अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। इस तरह की अनुमति ‘‘ पहले आओ, पहले पाओ ‘‘ के आधार पर दी जाएगी और किसी राजनीतिक दल को इन मैदानों पर एकाधिकार को अनुमति नहीं दी जाएगी।

राजनीतिक दलों/प्रत्याषियों/प्रचारकों द्वारा स्कूल/कॉलेज ग्राउण्ड या इसी तरह के अन्य खुले क्षेत्रों पर प्रचार के क्रम में सभाओं के आयोजन के दौरान आदर्ष आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाना सुनिष्चित करना होगा। जिस भी राजनीतिक दल को इस तरह के मैदान के उपयोग की अनुमति दी गई है, उसका यह दायित्व होगा कि वे मैदान को बिना क्षति पहुँचाये स्कूल या कॉलेज प्रबंधन को वापस करेंगे। यदि सभाओं के आयोजन के क्रम में मैदान को कोई क्षति होती है तो राजनीतिक दल उचित क्षतिपूर्ति संबंधित प्राधिकार को देंगे।

राजनीतिक विज्ञापन हेतु सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध
रेलवे स्टेषन, सरकारी औषधालय व अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट, पुल, रेलवे फ्लाईओवर, सड़क पथ, सरकारी बस, सार्वजनिक या सरकारी भवन व परिसर, सिविल संरचना, बिजली एवं टेलिफोन के खंभे आदि का निर्वाचन के दौरान राजनीतिक विज्ञापन हेतु उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही दीवाल लेखन, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झण्डे आदि के माध्यम से सार्वजनिक सम्पत्तियों का किसी भी तरह का विकृतिकरण की अनुमति नहीं होगी।

किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा प्रचार-प्रसार के उद्देष्य से स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में यदि किसी निजी विज्ञापन एजेंसी से कॉन्ट्रेक्ट सम्पन्न किया गया हो तो उसमें यह स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए कि आदर्ष चुनावी आचार संहिता की अवधि के दौरान संस्थान की परिसम्पत्ति का राजनीतिक विज्ञापन हेतु उपयोग चुनाव आयोग के दिषा-निर्देषों के अधीन होगा।

राज्य पथ परिवहन निगम की बसों, नगर निगम की बसों एवं अन्य सरकारी स्वामित्व वाली बसों का उपयोग आदर्ष आचार संहिता के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों के प्रदर्षन हेतु नहीं किया जाएगा।



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