आदेश के बाद भी अधिकतर मकानमालिक नहीं दे रहे जानकारी
आई एन वी सी ,
भोपाल,
कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट निशांत वरवड़े ने गत दिनों एक आदेश जारी कर मकान मालिकों को किरायेदारों की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। हालात यह है कि मकान मालिकों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। कुछ मकान मालिकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतरों ने यह जानकारी संबंधित थाने में भेजना उचित नहीं समझा। यही हाल रहा तो आगे मकान मालिकों को किरायेदार रखना भारी पड़ेगा। उन पर धारा-188 के तहत कारर्वाई भी हो सकती है।
यह दिया था आदेश – कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए मकान मालिकों को निर्देशित किया था कि वे अपने मकान या उसका कोई भाग को जब तक किराये पर नहीं देंगे। पूर्व से जो व्यक्ति किरायेदार या नौकर की हैसियत से रह रहे हैं उन्हें अब तब तक आगे की अवधि के लिए किराये पर नहीं रखे,ं जब तक कि वे किरायेदार का विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते। किरायेदार जब मकान खाली करेगा उसकी सूचना भी संबंधित थाने में देना भी अनिवार्य होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कारर्वाई की जायेगी।
कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट निशांत वरवड़े ने गत दिनों एक आदेश जारी कर मकान मालिकों को किरायेदारों की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। हालात यह है कि मकान मालिकों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। कुछ मकान मालिकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतरों ने यह जानकारी संबंधित थाने में भेजना उचित नहीं समझा। यही हाल रहा तो आगे मकान मालिकों को किरायेदार रखना भारी पड़ेगा। उन पर धारा-188 के तहत कारर्वाई भी हो सकती है।
यह दिया था आदेश – कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए मकान मालिकों को निर्देशित किया था कि वे अपने मकान या उसका कोई भाग को जब तक किराये पर नहीं देंगे। पूर्व से जो व्यक्ति किरायेदार या नौकर की हैसियत से रह रहे हैं उन्हें अब तब तक आगे की अवधि के लिए किराये पर नहीं रखे,ं जब तक कि वे किरायेदार का विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते। किरायेदार जब मकान खाली करेगा उसकी सूचना भी संबंधित थाने में देना भी अनिवार्य होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कारर्वाई की जायेगी।