आज लगेगी कलेक्टोरेट कुर्की की पुनर्याचिका -निशातपुरा स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री की 400 एकड़ जमीन का मामला

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images (1)-18 किसानों ने मप्र शासन के खिलाफ लगाई है अर्जी
आई एन वी सी ,

भोपाल,
कलेक्टोरेट की संपत्ति कुर्की के लिए जिला न्यायालय में मंगलवार को पुनर्याचिका लगाई जाएगी। 1984 में किसानों से सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना (कोच फैक्ट्री) लिए अधिग्रहित की गई 400 एकड़ भूमि के मुआवजे को लेकर 18 किसानों की तरफ से अधिवक्ता बीएल रघुवंशी यह याचिका लगाएंगे।
याचिका में मप्र शासन, कलेक्टर भोपाल को पक्षकार बनाया है। इससे पहले 20 दिसंबर को जिला न्यायालय के आदेश पर न्यायालय की कुर्की टीम जिला प्रशासन के अधिकारियों के वाहनों की कुर्की के लिए पहुंची थी। जिसके लिए अधिकारियों ने आठ दिन का समय मांग लिया था। 30 दिसंबर को पुन: अपर कलेक्टर बसंत कुर्रे से अधिवक्ता और किसानों की बातचीत हुई, लेकिन यह बेनतीजा रही। अब 18 किसानों ने अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय (संपत्ति) की कुर्की की याचिका लगाने को कहा, जो मंगवाल को लगाई जाएगी।
अधिवक्ता श्री रघुवंशी ने बताया, बीते 28 सालों से किसानों के साथ राज्य सरकार और प्रशासन केवल छलावा करती आई है। इन 28 सालों में 22 कलेक्टर बदल गए। बावजूद अधिग्रहित की गई भूमि की राशि किसानों को नहीं मिली। अफसर रेलवे प्रशासन से मुआवजा राशि देने को कह रही है। वे प्रश्न के लहजे में कहते हैं- जब भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और उनकी फैज करे तो मुआवजा देना का दायित्व भी उन्हीं का बनता है। मुआवजा राशि न मिलने पर ही किसानों ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर एडीजे बीके द्विवेदी से कलेक्टर कार्यालय के आला प्रशासनिक अफसरों के वाहनों की कुर्की बनाने के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि किसान अधिग्रहित की गई भूमि पर 6 करोड़ रुपए मुआवजा राशि मांग रहे हैं।

-किसान क्या करेंगे आगे?
अधिवक्ता श्री रघुवंशी ने बताया, मंगलवार को पुन: याचिका लगाई जाएगी। साथ ही न्यायालय से अग्रह किया जाएगा कि पूर्व में दिए उनके आदेश की अव्हेलना की गई है। 20 दिसंबर को जब कुर्की टीम कलेक्टोरेट पहुंची तो अपर कलेक्टर ने गेट में ताला डलवा दिया था, जो कि न्यायालीन कार्रवाही में बाधक है। उन्होंने कहा, भारतीय रेलवे को कोच फैक्ट्री के लिए जिला प्रशासन के तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर ने आगे रहकर 1984 में जमीन अधिग्रहित की थी। यहां से उचित न्याय न मिलने पर हाईकोर्ट का रुक किया जाएगा।

पुनर्याचिका लगाएंगे
कलेक्टर कार्यालय की संपत्तियां कुर्की के लिए मंगलवार को पुनर्याचिका लगाई जाएगी। साथ ही आग्रह किया जाएगा कि प्रशासनिक अफसरों पर न्यायालीन कार्रवाई में बाधा डालने पर एक्शन लिया जाएगा, जिससे ऐसा भविष्य में न हो।
बीएल रघुवंशी, किसानों के अधिवक्ता

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