अवैध गर्भपात करने पर नर्स गिरफ्तार, पहले डाक्टर भी जा चुकी है जेल

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जयश्री राठौड़,,
आई.एन.वी.सी,,

चंडीगढ़,,

 हरियाणा के जिला अंबाला के मेहताबगढ़ में अवैध रूप से गर्भपात करने के मामले में पुलिस ने एएनएम राजिन्द्र कौर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है गर्भपात करवाने वाली पंजाब के जिला पटियाला की महिला नीरू व उसके रिश्तेदारोंं के खिलाफ  भी कानूृनी कार्रवाई करने पर भी पुलिस विचार कर रही है।   सरकार द्वारा लिंग में निर्धारण की जांच बारे सूचना देने वाले व्यक्ति को 20 हजार रूपये की राशि ईनाम के रूप में दी जाती है तथा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाता है। वर्ष 2011 के दौरान जिला अंबाला में पीएनडीटी/एमटीपी एक्ट के तहत 19 मामले दर्ज किये गये तथा इन सभी मामलों  में विभिन्न न्यायालयों में केस चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि 19 जनवरी को हकीम मुलचंद द्वारा शर्तिया लडका होने की दवाई देने पर पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी प्रकार 23 फरवरी को गुलाटी नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सैंटर नारायणगढ़ की जांच के दौरान उसे कानून बताओ नोटिस जारी किया गया और उसकी अल्ट्रासांउड मशीन सील कर दी गई। इसी प्रकार 1 मार्च को अ बाला शहर में संजीवनी लैब एंव डाईग्लोसटिक सैंटर से बिना पंजीकृत पोरटेबल मशीन बरामद की गई और उसके विरूद्व पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। इसी दिन किरण अस्पताल में भी पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने पर अल्ट्रासाउंड मशीन सील की गई। उन्होने बताया कि 14 मार्च को दौसडक़ा में राजकुमार एवं ज्ञान के घर पर छापा मारकर अवैध रूप से गर्भपात कर रही उनकी पत्नीयों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 17 मार्च को नारायणगढ में बसंल अस्पताल में छापा मारकर डा0 रेणू बसंल को एमटीपी एक्ट के तहत गिर तार किया गया तथा 24 मार्च को खुराना नर्सिंग होम अ बाला छावनी के जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर न्यायालय में मामला दर्ज कराने के साथ-साथ उसकी अल्ट्रांसाउड मशीन भी सील कर दी गई। डाक्टरों की टीम ने 23 मई को पंजाब, सिविल मैडिकल सेवा की अधिकारी तथा पटियाला जिला के गनौर में तैनात डा0 अरविन्द्र कौर को दुर्गानगर अ बाला शहर के पास उसके घर में एमटीपी करते हुए गिर तार किया। इसी प्रकार 11 जुलाई को शर्मा नर्सिंग होम नारायगढ के मालिक डा0 सुधीर शर्मा के खिलाफ एमटीपी एवं पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जुलाई मास के दौरान 13 तारीख को डम नर्सिंग होम नारायणगढ़ के क्लीनिक को पीएनडीटी कानून के तहत सील किया गया तथा इसी दिन डाक्टरों द्वारा जांच के दौरान गुलाटी नर्सिंग होम नारायणगढ को भी सील किया गया जबकि इस अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को पहले से ही पीएनडीटी एक्ट के तहत सील किया हुआ था।  डाक्टरों की टीम ने 5 अगस्त को अ बाला छावनी में सी लाल नर्सिंग होम तथा मोंगा होस्पीटल की जांच की और अस्पताल के डाक्टरों के अनुरोध पर अल्ट्रासांउड मशीने सील कर दी गई। डाक्टरों द्वारा 25 अगस्त को गर्ग मैटरनी व सर्जिकल अस्पताल अ बाला छावनी की बिना पंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन को सील किया गया। इसी प्रकार नियमित चैकिंग के दौरान 9 सितंबर को अनेजा अस्पताल अ बाला छावनी की अल्ट्रासाउंड मशीन सील की गई तथा 18 सित बर को विकास विहार अ बाला शहर में एक महिला का अवैध रूप से गर्भपात करते हुए डा0 रचना शर्मा को गिर तार किया गया। उन्होंने बताया कि डाक्टरों द्वारा 12 नव बर को केवीएन अस्पताल अ बाला शहर में छापा मारकर साढे 5 माह के भ्रूण की हत्या करने के आरोप में डाक्टर के खिलाफ मुकद्मा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि डाक्टरों की टीम द्वारा 13 दिस बर को मदान अल्ट्रासाउंड सैंटर अ बाला छावनी में पुलिस पार्टी के अचानक छापे के दौरान डा0 नम्रता व डा0 अजय मदान के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।

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