सुप्रीम कोर्ट ने दिया वरुण गांधी से रासुका हटाने का निर्देश

10
29

मुर्तज़ा किदवई

नई दिल्ली.   सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (रासुका) को   हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास वरुण गांधी पर रासुका जैसा कानून लगाने के पर्याप्त सबूत नहीं थे.

गौरतलब है कि वरुण गांधी ने खुद पर रासुका के तहत मामला दर्ज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वरुण गांधी के खिलाफ रासुका हटाए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सलाहकार बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बोर्ड ने कुछ दिनों पहले यह कहते हुए वरुण गांधी पर लगे रासुका को हटाने का आदेश दिया था, कि वरुण गांधी पर रासुका लगाने के लिए सबूत काफी नहीं हैं।

इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए यह कहा है कि सलाहकार बोर्ड ने वरुण गांधी के खिलाफ सबूतों को नज़रअंदाज किया है। उत्तरप्रदेश के गृह सचिव जावेद अहमद का कहना था कि सलाहकार बोर्ड द्वारा वरुण गांधी के मामले में सभी जरूरी तथ्यों पर विचार किए बगैर फैसला लिया गया है। बोर्ड में पीलीभीत के जिला मैजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें पूरा मौका नही दिया गया।

गौरतलब है कि बोर्ड ने भड़काऊ भाषण प्रकरण में गत 28 मार्च को पीलीभीत की एक अदालत में वरुण गांधी के आत्म-समर्पण और गिरफ्तारी के बाद वहां हुई हिंसक घटनाओं के बाद 29 मार्च को वरुण गांधी के खिलाफ रासुका लगाया गया था। फिलहाल वरुण गांधी पैरोल पर जेल से बाहर है.

10 COMMENTS

  1. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is actually a wonderful site.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here