दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक
दिवाली के त्योहार से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में पटाखों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, अब महाराष्ट्र और हरियाणा तक इसका असर दिख रहा है.
मुंबई में बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है. हालांकि, सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फूलझड़ी और अनार जैसे पटाखे का उपयोग करने की छूट दी गई है. BMC की ओर से अपील की गई है कि इस दिवाली सभी बिना पटाखों का त्योहार मनाएं, ताकि मुंबई को प्रदूषण और कोरोना वायरस की वेव से बचाया जा सके.
हरियाणा सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है, हालांकि दो घंटे की छूट दी गई है. हरियाणा में दिवाली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा जला सकेंगे. इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की रात को 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे का उपयोग कर पाएंगे.
गौरतलब है कि दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ते प्रदूषण के हालात को देखते हुए NGT ने आदेश जारी किया है. एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा. PLC.