भोपाल. उपचुनाव (Bye Election) के प्रचार में कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) के उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती सामने आई है. हाईकोर्ट ने गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में मध्य प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट (High Court) की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर चंबल संभाग के 7 जिलों के कलेक्टर और एसपी को 14 अक्टूबर तक उनके इलाके में हुए राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नेताओं पर मामले दर्ज करने के आदेश (Case Registration Order) दिए हैं. जिन नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं उनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रत्याशी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल हैं. वहीं कांग्रेस के जिन नेताओं के नाम हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath), भांडेर से प्रत्याशी फूल सिंह बरैया, ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी डॉ. सतीश सिकरवार और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत प्रमुख हैं. इन सभी लोगों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में तय संख्या से अधिक लोग शामिल हुए थे.

कोर्ट के संज्ञान में आया मामला
दरअसल, बीती 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कलेक्टर और एसपी राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइड लाइन पालन कराना सुनिश्चित करें. और जो राजनीतिक दल से जुड़े लोग गाइडलाइन का पालन न करें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इसी कड़ी में हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति किये गए तीन वकीलों और याचिकाकर्ता ने चुनाव के दौरान हुए कार्यक्रमों के फोटो और वीडियो हाईकोर्ट में पेश किए थे.

कोर्ट की सख्ती
इस मामले में एक दिन पहले ही प्रशासन की ओर से जवाब पेश किया गया था जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और भांडेर से प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर एफआईआर और बीजेपी के 3 कार्यक्रमों में 61 सौ रुपए जुर्माने की बात कही थी. लेकिन हाईकोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किये.plc

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