राजनीतिक दलों को निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के अंदर अपने स्तर प्रचारकों की सूची देनी होगी : उमेश सिन्हा

Published on December 31, 2011 by   ·   No Comments Print This Post Print This Post

आई.एन.वी.सी,,
लखनऊ
भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी सामन्य निर्वाचन व्यय अनवीक्षण हेतु वि’ो”ा व्यवस्था करते हुए प्रत्याि’ायों के ख़र्चों पर कड़ी नज़र रखने के निर्दे’ा दिए है। पेड न्यूज पर निगाह के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का भी गठन किया जाएगा। रा”ट्रीय तथा राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के अंदर अपने star प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग अव’य भेजनी होगी। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 40 महानुभावों को star कंपेनर के रूप में नामित कर सकते है जिसकी सूची आयोग को नामांकन के अंतिम तिथि तक भेजनी होगी। star प्रचारकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर/हवाई जहाज में यात्रा आदि का विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यात्रा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। star प्रचारकों को यात्रा के तीन दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष हेलीकॉप्टर/हवाई जहाज को किराए पर लिए जाने वाले कंपनी का विवरण, किराया, रकम का भुगतान, यात्रा की गई क्षेत्रों का विवरण, उड़ानों की संख्या तथा यात्रियों की सूची भी प्रस्तुत करनी होगी। उत्तर प्रदे’ा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने यह जानकारी आज रा”ट्रीय तथा राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन के 75 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को अपने निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय के ब्यौरे में निर्दलीय प्रत्याि’ायों को दी गई एक मु’त रकम, star प्रचारकों तथा अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की यात्रा पर व्यय, बैनरों, posters, मंचों, कटout, तोरणों तथा hoarding पर व्ययों पर ब्यौरा, साधारण दलों के प्रचार तथा निर्दलीय प्रत्याि’ायों  दोनों के लिए प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया इत्यादि में विज्ञापन का ब्यौरा ‘ाामिल करना होगा। उन्होंने बताया कि दलों को सुसंगत फार्मों में तथा नियत समय पर चंदे की सूची भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्हें अपने लेखे की लेखा-परीक्षा भी करनी चाहिए तथा अपनी आयकर विवरण को इसकी प्राप्ति एवं व्यय के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए निर्धारित समय पर दाखिल करना होगा। श्री सिन्हा ने बताया कि चुनावी व्यय हेतु नामांकन के कम से कम एक दिन पूर्व bank में प्रत्या’ाी को खाता खोलना आव’यक होगा। पूर्व में संचालित bank खाता निर्वाचन व्यय प्रयोगगार्थ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि bank खाता स्वयं या निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। परंतु 20 हज़ार रूपए या उससे अधिक धनराि’ा के समस्त भुगतान एकाउंट पेयी क्रास्ड चेक के द्वारा ही दिए जाएगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार इलेक्’ान एजेन्ट की भॉति अलग से निर्वाचन व्यय एजेंट भी नियुक्त कर सकता है। उम्मीदवार दैनिक व्यय हेतु तीन भागो युक्त विभिन्न अंगों का रजिस्टर ही नहीं बनाएगा बल्कि उक्त रजिस्टर को कम से कम तीन बार रिटनिzंग आफिसर या निर्वाचन प्रेक्षक के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति एक रूपया प्रति पृ”ठ की दर से ‘ाुल्क जमा करके उक्त रजिस्टर के प्रति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम घो”ाणा के 30 दिन के अंदर अंतिम लेखा दाखिल करना अनिवार्य होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उद्दे’य बिना भय, पक्षपात के नि”पक्ष चुनाव संपन्न कराना है जिसमें सभी राजनीतिक दलों तथा प्रत्याि’ायों को समान लेबिल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का प्रयोग वर्जित है। रैली एवं सभा के लिए private स्थल या private विद्यालयों के मैदान (विद्यालय बंद होने की अवधि में ही) संबंधित आर0ओ0 की पूर्वानुमति से प्रयोग में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा नामांकन पत्र के साथ दाखिल की जाने वाले ‘ापथ पत्र के प्रारूप में बेहतर और प्रभावी सूचना देने के लिए कुछ सं’ाोधन किए गए है, जिसके तहत नए प्रारूप में स्वयं के साथ-साथ पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों के पैन नंबर तथा आयकर रिटने को विवरण अव’य देना होगा। नए प्रारूप में अब उम्मीदवार के साथ-साथ पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की चल एवं अचल संपत्ति का विवरण, जिसमें नकदी, bank खाते, बांड, बीमा पालिसी, ट्रस्ट, मोटर वाहन/हवाई जहाज, जेवर तथा अन्य संपत्तियों का विवरण भी देना होगा। उन्होंने बताया कि poster्स पर प्रका’ाक/प्रेस का नाम स्प”ट रूप से अंकित होना चाहिए। लगाए गए झंडे/बैनर्स से किसी न्यायिक आदे’ा का उल्लंघन न हो तथा किसी वर्ग/संप्रदाय की भावना आहत न हो तथा किसी पड़ोसी/जन सामान्य को इससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी परिसर/इमारत तथा किसी लोक संपत्ति, सार्वजनिक विद्युत व telephone पोल, सड़क के किनारे वन विभाग के पेड़, ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि अथवा रा”ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों के किनारे फुटपाथ, जो कि सरकारी भूमि के अंतर्गत आते हैं, उन पर भी कोई राजनैतिक झंडा/बैनर/poster/वाल writing/स्टीकर/कटout/स्लोगन नहीं लगाया जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि अंतिम प्रका’ान के बाद 02 जनवरी से 12 जनवरी के मध्य निरंतर पुनरीक्षण की अवधि में पुन: पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। जिन जिलों में प्रथम व द्वितीय चरण में मतदान है उनमें पंजीकरण अभियान 02 से 09 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 02 से 12 जनवरी के मध्य सभी बूथ लेबिल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता फोटो पहचान पत्रों को वितरण करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी मतदाताओं को आगामी 25 जनवरी तक पहचान पत्र उपलब्ध कराने के निर्दे’ा दिए गए है। आगामी 25 जनवरी को सभी मतदान केंद्रों तथा जिला एवं राज्य मुख़्यालय पर रा”ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रथम बार मतदाता बने 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित करतें हुए ‘ापथ दिलायी जाएगी।  बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अवनी’ा कुमार ‘ार्मा, वित्त नियंत्रक श्री रमे’ा चंद्र राय, वि’ो”ा कार्याधिकारी श्री अतीक अहमद सिद्दकी एवं श्री चंद्र मोहन मिश्रा सहित बहुजन समाज party के श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं मो0 जमील अख्तर, उत्तर प्रदे’ा कांग्रेस के श्री राजेंद्र ‘ार्मा, समाजवादी party के श्री राजेंद्र चौधरी, भारतीय जनता party के प्रो0 ‘याम नंदन सिंह एवं श्री प्र’ाांत कुमार अरोड़ा, भारतीय कम्युनिस्ठ party के श्री मुख्तार अहमद, रा”ट्रीय लोकदल के बाबा हरदेव सिंह, रा”ट्रीय क्रांति party के श्री श्रवण कुमार अवस्थी, एवं सुश्री किरण बाजपेयी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Twitter del.icio.us Digg Facebook linked-in Yahoo Buzz StumbleUpon

Tags:  , , , , , , , , , , , , ,

Readers Comments (0)




Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

WordPress Blog
Weboy