राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण

Published on August 31, 2011 by   ·   No Comments Print This Post Print This Post

आई.एन.वी.सी,,
दिल्ली,,

 र्यावरण एवं वन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्रीमती जयंती नटराजन ने बताया कि सरकार ने एनजीटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत, 18 अक्‍तूबर, 2010 को राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) स्‍थापित किया था। एनजीटी अधिनियम का उद्देश्‍य पर्यावरण संबंधी किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित पर्यावरणीय सुरक्षा तथा वन और अन्‍य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी एवं त्‍वरित निपटान करना तथा व्‍यक्‍तियों और सम्‍पत्‍ति के नुकसान के लिए तथा उससे संबंधित अथवा आकस्‍मिक मामलों के लिए राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। एनजीटी अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि एनजीटी के पास एक पूर्णकालिक अध्‍यक्ष, कम से कम 10 न्‍यायिक सदस्‍य और 10 विशेषज्ञ सदस्‍य होने चाहिए, लेकिन 20 पूर्णकालिक न्‍यायिक और विशेषज्ञ सदस्‍यों से अधिक नहीं।

मंत्री महोदया ने सदन को यह जानकारी भी दी कि राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्‍ली ने 4 जुलाई, 2011 से सुनवाइयां शुरू कर दी। इस समय एनजीटी में एक अध्‍यक्ष और 6 सदस्‍य शामिल हैं।

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